भोपाल गैस पीड़ित अब करवा सकेंगे AIIMS में कैंसर का इलाज
गैस पीड़ित मरीज़ों को इलाज में होने वाली परेशानी को कम करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने तय किया है कि कैंसर जैसी बीमारी का इलाज गैस पीड़ित AIIMS में भी करवा पाएंगे। इससे पहले तक भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) के पीड़ित केवल गैस राहत अस्पताल और कुछ चुनिंदा प्राईवेट अस्पतालों में ही इलाज ले पाते थे।
स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने एम्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्स अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज के लिए अभी तक अलग से कोई सविधा नहीं थी। इस निर्णय से कैंसर से जूझ रहे गैस पीड़ितों को अब सही इलाज मिल सकेगा।
सरकार ने यह फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश के एक साल बाद लिया है।
23 सितंबर 2021 को जबलपुर हाई कोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा था कि भोपाल गैस त्रासदी के जो पीड़ित कैंसर से पीड़ित हैं उनके मुफ्त ईलाज की व्यवस्था भोपाल एम्स में की जाए।
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आपको बता दें कि 3 दिसंबर 1984 को मध्यप्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाईड फैक्ट्री से मिथाईल आईसोसायनेट गैस का रिसाव हुआ था जिसमें हज़ारों लोगो की मौत हो गई थी और कई लोग गैस के संपर्क में आने से गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए थे। इन पीड़ितों के इलाज के लिए अलग से गैस राहत अस्पताल भोपाल में बनवाए गए थे। लेकिन इन अस्पतालों में सही इलाज न मिलने का इल्ज़ाम हमेशा लगता रहा है।
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